वायरल वीडियो: ऐसा ही कुछ नई दिल्ली के पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पर देखने को मिला, हाल ही में लखनऊ में एक मामला सामने आया था. टीम ने एक महिला को मास्क नहीं पहनने पर रोका तो वह मारपीट पर उतर आई।
दिल्ली के पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला ने कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान करने वाली टीम की पिटाई कर दी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. इस वीडियो में महिला की गुंडागर्दी देखी जा सकती है. बीते दिनों इस वीडियो को लखनऊ में एक कैब ड्राइवर पर लड़की के हमले से जोड़ा जा रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मारपीट के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है.
मास्क नहीं लगाने पर मांगा चालान, फिर किया हाथापाई
यह घटना नई दिल्ली के पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जब दो महिलाओं में से एक को फेस मास्क नहीं पहनने पर चालान का भुगतान करने के लिए कहा गया। इसके बाद महिलाओं ने चालान मांगने वाली टीम के सदस्यों के साथ मारपीट की. वीडियो में महिला को मौखिक रूप से अधिकारियों को गाली देते हुए भी सुना जा सकता है।
#JUSTIN: Two women have been arrested from Outer Delhi’s Peeragarhi metro station for allegedly assaulting a civil defence volunteer when she stopped one of them for not wearing mask. An FIR has been registered against both of them. @IndianExpress, @ieDelhi pic.twitter.com/t1ev3Cj9Tx
— Mahender Singh Manral (@mahendermanral) August 9, 2021
शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई
उन्होंने कहा कि आनंद, जो टिकरी कलां हायर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरियन के रूप में तैनात हैं और वर्तमान में पंजाबी बाग एसडीएम कार्यालय में कार्यरत हैं, ने 6 अगस्त को शिकायत की थी कि वह एक अन्य शिक्षक अजमेर सिंह और एक नागरिक सुरक्षा कर्मचारी के साथ पीरागढ़ी में थे। COVID-19 के लिए मेट्रो स्टेशन। ड्यूटी पर था। पास तैनात किए गए और जब उसने एक महिला को मास्क न पहनने पर रोका और चालान का भुगतान करने के लिए कहा, तो उसने अपने नियोक्ता को बुलाया और टीम पर हमला किया।
आरोपी महिला गिरफ्तार
पुलिस उपायुक्त (बाहरी) परविंदर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर दोनों आरोपित महिलाओं को भारतीय दंड संहिता और महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है।


