पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुनवाई के दौरान राहत दी। उच्च न्यायालय ने सैनी को राहत देते हुए 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अगले आदेश तक उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पर किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने अपने 46 पन्नों के आदेश में स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ सभी प्राथमिकी पर 2022 के चुनाव तक रोक रहेगी और उन्हें किसी भी परिस्थिति में पेश होने से छूट दी जाएगी। वहीं सैनी को निर्देश दिया गया है कि अगर उन्हें इस दौरान विदेश जाना है तो उन्हें कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. हाईकोर्ट ने सुमेध सिंह सैनी को जमानत देते हुए आदेश पारित किया।
सैनी ने अपनी याचिका में कहा कि पंजाब सरकार उनके खिलाफ इन सभी मामलों को राजनीतिक बहाने से चला रही है। ऐसे में अगर सरकार किसी भी परिस्थिति में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि सैनी को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले सात दिन का नोटिस दिया जाए। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी पर भी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव तक रोक लगा दी।
गौरतलब है कि पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को 18 अगस्त की रात को विजिलेंस ब्यूरो ने एक असाधारण संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी को अवैध हिरासत बताते हुए हाईकोर्ट ने 19 अगस्त की देर रात सैनी की रिहाई का आदेश दिया था।
सुमेध सिंह सैनी ने अपनी याचिका में कहा था कि अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से एक हफ्ते पहले नोटिस जारी करने को कहा था। इसके बावजूद विजिलेंस ने बिना कोई नोटिस दिए उसे गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिकॉल याचिका दायर कर रिहाई आदेश को वापस लेने की मांग की है।


