पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करते हुए आदेश दिया है कि दिवाली पर केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति है। यानी दिवाली वाली रात पंजाब में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति है।
पंजाब में लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। पंजाब मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा, ”दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी।
दीवाली के अलावा श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व दिवस 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और एक घंटे 9 से 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखों की जलाने की अनुमति होगी।
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जिला प्रशासन को पटाखों को सख्ती से लागू करने की समय सीमा के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पटाखे फोड़ने का समय सीमित कर दिया है।
Firecrackers will be allowed only for two hours on Diwali night from 8 to 10 pm. Apart from Diwali,crackers will be permitted for one hour from 4 am to 5 am & one hour from 9 to 10 pm on November 8, Prakash Purab day of Sri Guru Nanak Dev: Punjab Minister Gurmeet Singh Meet Hayer
— ANI (@ANI) October 12, 2022
गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि दिवाली के अलावा, गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों की अनुमति होगी। क्रिसमस पर 24 दिसंबर की रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक और नए साल की पूर्व संध्या पर 11.55 बजे से 12.30 बजे तक अनुमति दी जाएगी।


