कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को दिल्ली सरकार के बाद पंजाब सरकार ने भी सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया। पंजाब सरकार ने 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 15 जनवरी से पब्लिक प्लेस जैसे सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थल, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, हाट, लोकल मार्केट और अन्य ऐसे संबंधित स्थानों पर सिर्फ वैक्सीनेट लोगों को ही जाने के अनुमति होगी।
पंजाब सरकार ने किए हैं बड़े ऐलान
– सरकार की प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया है कि पब्लिक प्लेस में वैक्सीनेट लोगों को भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
– इसके अलावा सभी सरकारी और कॉर्पोरेशन दफ्तरों के अंदर सिर्फ वैक्सीनेट कर्मचारियों या फिर आम नागरिक को आने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
– इसके अलावा होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में भी सिर्फ वैक्सीनेट लोगों को ही जाने की अनुमति होगी।
– सरकारी और प्राइवेट बैंकों के अंदर भी फुल वैक्सीनेट कर्मचारियों और आम लोगों को जाने की अनुमति होगी।
#COVID19 | Punjab bans entry of not fully vaccinated people from Jan 15 in public places, the official release of the state govt reads pic.twitter.com/h5PvCUEU2e
— ANI (@ANI) December 28, 2021


