डिप्टी कमिश्नर द्वारा चाइना डोर की बिक्री, भंडारण व उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

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World wide City Live, जालंधर (आँचल): डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जालंधर जिले में पतंगों/गुड़ियों को उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक के चीन के दरवाजों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।

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