पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने घर-घर आटा स्कीम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से इस फैसले पंजाब के डिपो धारकों में खुशी की लहर है। जानकारी के अनुसार, एन.एफ.एस.ए. डिपो होल्डर्स वेल्फेयर एसोसिएशन पंजाब द्वारा की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।
बता दें, पंजाब सरकार 1 अक्तूबर से घर-घर आटा पहुंचाने की योजना को लागू करने तैयारी में थी। पंजाब सरकार द्वारा बी.पी.एल. कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज स्कीम के नाम पर बांटी जा रही गेहूं कम मिलने, खराब गेहूं या फिर ऐसे कार्ड होल्डरों को जो स्कीम के योग्य न होने की शिकायतें मिल रही थी।
जिस पर एक्शन लेते हुए सी.एम. मान ने यह परिवर्तन कर दिया था कि वे पहले जैसे गेहूं लेना चाहते हैं या फिर सरकार की नई स्कीम तहत आटा सप्लाई करना चाहते हैं। 1 करोड़ 42 लाख लाभार्थियों को आटे की सप्लाई शुरू होनी थी।


