पंजाब सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ जुर्माना किया तय, जानें कितना भरेगा फाइन

Punjab government fixed the fine against plastic, know how much the fine will be paid

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पंजाब सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी तय किया गया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान बनाने वाले निर्माताओं पर पहली बार 50,000 रुपए और दूसरी बार 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। निर्माता के अलावा अन्य उल्लंघनकर्ताओं के लिए भी दंड निर्धारित किया गया है।

ऐसे में अगर कोई 100 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आधा किलो तक 3 हजार और एक किलो तक 5 हजार रुपए देने होंगे।

1 से 5 किलो तक 10 हजार और 5 किलो से ज्यादा पकड़े जाने पर 20 हजार रुपए। जुर्माना लगाने के लिए निगम कमिश्नर को अधिकृत किया गया है।

 

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