World wide City Live : हरियाणा में अब कोर्ट के आदेश अंग्रेजी में नहीं, बल्कि हिंदी में मिलेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार द्वारा हिंदी राज्य भाषा संशोधन अधिनियम को स्वीकृति दे दी है।
अब एक अप्रैल 2023 से यह व्यवस्था प्रदेश में लागू हो जाएगी।
हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। हरियाणा में लोग दैनिक जीवन में हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, न्यायालय का आदेश अंग्रेजी में आने पर स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस संबंध में कई शिकायतें सरकार के पास भी पहुंचीं, जिसके बाद जनवरी 2022 में हरियाणा कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.


