World wide City Live : रिश्वतखोरी के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।
अरोड़ा को 19 अक्टूबर को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फिर उन्होंने 11 नवंबर को नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अरोड़ा जांच अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। वह जांच में दखल दे सकते हैं।
विजिलेंस की दलील पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद अरोड़ा के वकील ने जिला अदालत में नए सिरे से जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी।


