World wide City Live : पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों के लिए भारत ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत 9 राज्यों के गृह सचिवों और 31 जिला अधिकारियों को अधिकार मिला है कि वे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोगों को देश की नागरिकता प्रदान करें। यह फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लिया गया है।
गृह मंत्रालय ने सालाना रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट 2021-22, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक का है। इसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 1,414 विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत रजिस्ट्रेशन के जरिए यह काम पूरा हुआ है।


