World wide city live : पंजाब में चाइना डोर (मांझा) बैन करने और NGT के आदेश लागू करने के संदर्भ में DGP पंजाब गौरव यादव ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील एचसी अरोड़ा को रिप्लाई किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि NGT द्वारा 11 जुलाई 2017 को जारी आदेश की पालना बारे पंजाब के सभी फील्ड अफसरों को आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में पंजाब पुलिस विभाग द्वारा 10 जनवरी 2023 को आदेशों की पालना के संदर्भ में लेटर जारी किया गया है।
पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नर और SSP को NGT के आदेशों की पालना के लिए यह लेटर जारी किया गया है। सूचना के लिए इसकी कॉपी सभी रेंज के IGP, DIG और लॉ एंड ऑर्डर ADGP को भी भेजी गई है। पंजाब DGP ने स्पष्ट किया है कि इस संदर्भ में पंजाब पुलिस विभाग द्वारा CRPC एक्ट 1973 के अनुसार धारा-144 के तहत किसी प्रकार की कार्रवाई बारे कोई एडवाइजरी या लेटर जारी नहीं किया गया है।
पंजाब में हुई कुछ दुर्घटनाएं
1. साल 2021 में जालंधर के सूर्या एंक्लेव के साथ लगते झांसी नगर में पतंग उतारते समय बिजली की तारों की चपेट में आने से झुलसे बच्चे अंकुश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
2. आनंदपुर साहिब में 2 दिन पहले चाइना डोर की चपेट में आने से एक टीवी चैनल के कैमरामैन मनप्रीत सिंह मिंटू आंख और मुंह के पास गहरा कट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।
3. लुधियाना के गांव बद्दोवाल में 11 जनवरी 2023 को चाइना डोर से पतंग उड़ाने के समय करीब 8 वर्षीय एक बच्चे के हाथ बुरी तरह से झूलस गए। पतंग उड़ाते समय डोर के हाई वोल्टेज तार में फंसने से उसमें करंट आ गया। इससे बच्चे के हाथ बुरी तरह से झुलस गए।
4. 5 दिसंबर 2022 को लुधियाना के सेंट्रल हलके के रूपा मिस्त्री गली में एक कबूतर बिजली की तारों के साथ उलझी चाइना डोर में फंस गया। इससे वह काफी देर छटपटाता रहा। फिर कुछ युवकों ने एक ऑटो को सड़क के बीच लगा उपर चढ़कर कबूतर को बचाकर उसकी मरहम पट्टी की।


