गांव मनसूरदेवा में एक जनवरी से दुकानदार नहीं बेचेंगे मादक पदार्थ

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World wide city live : जीरा के गांव मनसूरदेवा की सरपंच शरणजीत कौर ने एक आदेश जारी कर कहा कि गांव के दुकानदार एक जनवरी 2023 से दुकान पर तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट नहीं बेचेगा। गांव में शराब ठेका भी नहीं होगा। गांव में मादक पदार्थ व नशीले पदार्थ बेचने वाले को दस हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। सरपंच शरणजीत कौर ने कहा कि ग्राम पंचायत व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से फैसला लिया गया है कि गांव में दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा के अलावा शराब बेचने पर पाबंदी लगा दी है। गांव में शराब ठेका भी नहीं खुलेगा।

एक जनवरी 2023 को गांव मनसूरदेवा में ये आदेश लागू होंगे। फिर भी कोई दुकानदार उक्त सामग्री बेचता पकड़ा गया उसे दस हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं ऐसा करने वाले पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गांव के संयुक्त स्थान, बस स्टाप, स्कूल व अन्य जगहों पर उक्त सामग्री का सेवन करने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए फैसले की कापी पर सरपंच शरणजीत कौर, नंबरदार सुखजिंदर सिंह, गुरुद्वारा कलगीधर साहब के प्रधान जगजीत सिंह व अन्य लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं।

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